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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम, सिर्फ चेक काटकर देने से नहीं होगा भुगतान

चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम ला रहा RBI , 1 जनवरी 2021 से लागू होगी नई व्यवस्था चेक पेमेंट के जरिए भुगतान पर होने वाले फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई 1 जनवरी 2021 से नई गाइडलाइंस लागू करने जा रहा है . पॉजिटिव पे सिस्टम ( Positive Pay System ) के तहत अब चेक से पेमेंट करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा । बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) 1 जनवरी 2021 से एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है . आरबीआई ने इसका नाम ‘ पॉजिटिव पे सिस्टम ‘ ( Positive Pay System ) रखा है . इसके तहत चेक ( Cheque Payment ) के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा . हालांकि , यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं . लेकिन , संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक पेमेंट के लिए बैंक इस सुविधा को अनिवार्य कर दें .


भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘ सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है । इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिये महत्वपूर्ण ब्योरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी । इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा ।

हालांकि , बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं । सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस , मोबाइल ऐप , इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा । इसमें तारीख , लाभार्थी के नाम , प्राप्तकर्ता ( पेयी ) और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी । इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिये प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा । अगर कोई विसंगति पायी जाती है , उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली ( चेक ट्रंकेशन सिस्टमॅसीटीएस ) भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देगा । इसे दुरूस्त करने के लिये कदम उठाये जाएंगे । नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( एनपीसीआई )सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित करेगी और प्रतिभागी बैंकों के लिये इसे उपलब्ध कराएगी । आरबीआई ने कहा , ” उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिये इसे लागू करेंगे । हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा । बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं । केंद्रीय बैंक ने कहा कि सकारात्मक भुगतान प्रणाली एक जनवरी 2021 से लागू होगी । बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जागरूक करने को कहा गया है । साथ ही वे शाखाओं , एटीएम के साथ – साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे ।

लोगों को जागरुक करने पर भी जोर
आरबीआई ने बताया है कि पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा . साथ ही बैंकों को सलाह दी गई है कि इस फीचर्स के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त जागरुकता बढ़ानी है . बैंक यह काम एसएमएस अलर्ट , ब्रांचेज में डिस्प्ले , एटीएम , वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं .

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