हजारों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) पेशेवरों को राहत देते हुए अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने लोकप्रिय एच -1 बी वीजा सहित अन्य वर्क परमिट को अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है . अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर प्रतिबंध लगाया है . नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने गुरूवार को यह आदेश जारी किया .
डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच -1 बी वीजा पर प्रतिबंध के लिए इस साल जून में जारी आदेश पर एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी । अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकार से परे जाकर रोक लगाई है । नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने यह आदेश जारी किया । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उत्पादक संघ , यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स , राष्ट्रीय खुदरा व्यापार संघ और टेकनेट के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के खिलाफ वाद दाखिल किया था । उत्पादकों के राष्ट्रीय संघ ( एनएएम ) ने कहा कि इस फैसले के तुरंत बाद वीजा संबंधी प्रतिबंध स्थगित हो गए हैं जो उत्पादकों को अहम पदों पर भर्ती से रोकते थे और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने , विकास और नवोन्मेष में वे संकट का सामना कर रहे थे । उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने जून में शासकीय अदेश जारी किया था जिससे इस साल के अंत तक एच -1 बी वीजा और एच -2 बी , जे एवं एल वीजा सहित विदेशियों को जारी किये जाने वाले अन्य वीजा पर अस्थायी रोक लग गई थी ।