देश भर में कोरोनावायरस के केस में लगातार कमी को देखते हुए , विभिन्न राज्यों में लगातार छूट दी जा रही है ,अब इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रात का कर्फ्यू हटाया, 50% क्षमता के साथ सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक सभा की अनुमति दी है।
सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में COVID-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति (SEC) की क्षमता में अधोहस्ताक्षरी आपदा की धारा 22(2)(h) और धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके द्वारा राज्य में निम्नलिखित छूट जारी करता है: 1. राज्य में कोई रात्रि कर्फ्यू नहीं होगा। 2. सभी सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक और विवाह और अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं को इनडोर निर्मित/आच्छादित क्षेत्रों के साथ-साथ खुले स्थानों/बाहरी क्षेत्रों में क्षमता के 50% तक की अनुमति है। इन सभाओं/सभाओं के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
सरकार के सभी विभागों और संगठनों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों / अधिकारियों और राज्य के स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे एसईसी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो दंडात्मक प्रावधान: इन उपायों का उल्लंघन करने वाले और COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।यह आदेश एसईसी आदेश दिनांक 31.01.2022 द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
