मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लव जिहाद को लेकर बड़ा ऐलान किया । प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा के बाद उन्होंने प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की घोषणा की । इसी के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के बाद लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के शिवराज भी शामिल हो गये हैं ।
सीएम शिवराज ने बैठक के बाद जानकारी साझा करते हुये कहा , ‘ आज मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की । अपराधी तत्वों , विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा । प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा । इस मामले को लेकर मेरी सरकार सजग है । यह पूर्ण रूप से अवैध व गैरकानूनी है । इसके खिलाफ कानून भी बनाया जा रहा है । ‘
चीनी पटाखों पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है । शिवराज सरकार ने राज्य में चीनी और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण , परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया है । मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया , ‘ चीनी और अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूरी तरह बैन है । डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ( डीजीएफटी ) की ओर से चीनी या विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किए गए हैं । ‘
मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ( गृह ) डॉ . राजेश राजौरा ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं । अधिकारियों से कहा गया है कि कि चीनी और अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण , परिवहन और बिक्री पूरी तरह बैन है । विज्ञप्ति के अनुसार , ऐसा करना पूरी तरह गैरकानूनी है।विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 – बी ( 1 ) ( बी ) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भंडारण , वितरण , बिक्री या उपयोग किए जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है । राजौरा ने सभी जिलाधिकारियों को नियम -84 ( विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम ) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने को कहा है ।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पर भी प्रतिबंध
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी सहित अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग करने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1)(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे जिन पर देवी-देवताओं के चित्र अंकित ह
