सुप्रीम कोर्ट ने डॉ . कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है । यूपी सरकार ने कफील खान के ऊपर एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी । शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और कफील के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा शीर्ष अदालत की मेरिट के आधार पर होगा । यूपी सरकार ने कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था ।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ( रासुका ) के तहत डॉ . कफील खान की हिरासत खत्म करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी । अब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा मेरिट के आधार पर ही होगा । बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सितंबर को डॉ . कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉ . कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि बढ़ाना गैरकानूनी है । हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 सितंबर को डॉ . कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया था । हालांकि , उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी , लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है ।
