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कंगना रनौत के गिरफ्तारी पर रोक,मिला हाईकोर्ट से राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनोट के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है । साथ ही , कंगना और उनकी बहन रंगोली को आदेश दिया कि वे 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें । सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई । कोर्ट ने पूछा जो भी सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा , क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी ?

मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को 3 बार समन भेजा था । लेकिन , वे पेश नहीं हुईं , बल्कि सोमवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर एफआईआर रद्द करने और समन पर स्टे देने की अपील की । कोर्ट ने समन मिलने के बाद भी कंगना के पुलिस के सामने पेश न होने पर सवाल पूछा । इस पर कंगना के वकील ने उनके शहर से बाहर होने का हवाला दिया । कोर्ट ने कंगना के मुंबई लौटने की तारीख पूछी । जब वकील इस पर साफ जवाब नहीं दे पाए , तो अदालत ने तुरंत कंगना को फोन करने का निर्देश दिया ।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने , सांप्रदायिक तनाव भड़काने के के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस के समक्ष सोमवार या मंगलवार को पेश होने के लिए समना भेजा था , जिसके खिलाफ कंगना ने बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी ।

कंगना और उनकी बहन को इससे पहले 26 और 27 अक्टूबर तथा नौ और 10 नवंबर को पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था । उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वे अपने भाई की शादी के लिए हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक व्यस्त रहेंगी । एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में बान्द्रा पुलिस पद मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था स्थानीय अदालत के आदेश के बाद कंगना और उनकी बहन को समन भेजा था लेकिन दोनों बहन पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुयी और उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की ।

पुलिस से पूछा- क्या नागरिकों से ऐसे पेश आते हैं ? कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में IPC के सेक्शन 124A ( राजद्रोह की धारा ) जोड़ने पर सवाल उठाया । उन्होंने मुंबई पुलिस से पूछा , ” आप नागरिकों के साथ ऐसे पेश आते हैं ? हम दूसरे सेक्शंस को समझ सकते हैं । लेकिन , 124A क्यों ?

अगर केस इतना सीरियस था तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी । लेकिन , एफआईआर मजिस्ट्रेट के 156 ( 3 ) के अंतर्गत दिए गए आदेश के बाद फाइल की गई ।

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