संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ( एएसआई ) ने सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों / स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर लगी ऊपरी सीमा को समाप्त किया । यह केंद्र संरक्षित स्मारकों / स्थलों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 18 दिसम्बर , 2020 को क्षेत्रीय निदेशकों और अधीक्षक पुरातत्वविदों के लिए जारी ताज़ा एसओपी के अनुरूप है ।
हालांकि प्रतिदिन आने वाले कुल दर्शकों / पर्यटकों के संबंध में फैसला अधीक्षक पुरातत्वविदों , संबन्धित ज़िला अधिकारी की सहमति से करेंगे , जो ज़िला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी होते हैं । जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन स्थलों पर इंटरनेट और क्यूएआर कोड से जुड़ी समस्याएँ हैं वहाँ पर्यटन स्थल पर ही टिकटों की बिक्री शुरू की जा सकती है । साउंड और लाइट शो भी शुरू किए जा सकते हैं ।
उपर्युक्त बदलावों के अतिरिक्त , दिनांक 02.07.2020 को जारी किए गए एसओपी के अन्य सभी प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे । ( 06 जुलाई , 2020 से प्रभावी ) हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर गृह मंत्रालय , स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी कोविड संबंधी सभी नियमों के साथ – साथ संबन्धित राज्य सरकारों और / या जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा – निर्देशों का अनुपालन जारी रखा जाएगा ।
