महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है, सरकार ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के समक्ष पेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने2018 में एक आदेश पारित करते हुए सरकार के कानून को कार्यन्वयन होने पर रोक लगा दी थी जिसमें उन्होंने उन्होंने सरकार नौकरी और शिक्षण संस्थान में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का प्रावधान किया था।
इसके बाद आरक्षण के समर्थन करने वाले संगठनों ने जगह जगह प्रर्दशन किया उसको देखते हुए सरकार ने यह क़दम उठाया है, महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाएं गए कदमों की चर्चा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की,अशोक चव्हाण ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा था का कि अंतरिम आदेश ( मराठा आरक्षण पर ) से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी . मराठा आरक्षण को लेकर गठित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उपसमिति की अगुवाई करने वाले चव्हाण ने यहां वाईबी चव्हाण केंद्र में पवार से मुलाकात की
