कर्नाटक राज्य सरकार ने कल एक सर्कुलर जारी कर शैक्षणिक संस्थानों के भीतर किसी भी धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित किया है। उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश का हवाला देते हुए, परिपत्र ने भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे, या कक्षा के भीतर इस तरह पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में भी यह नियम लागू रहेगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि राज्य सरकार और अन्य सभी हितधारकों को शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलना चाहिए और छात्रों को कक्षाओं में लौटने की अनुमति देनी चाहिए। इसने यह भी उल्लेख किया था कि सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, सभी छात्रों को उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे, या कक्षा के भीतर इस तरह के पहनने से रोका जाना चाहिए।
