सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने आयकर रिटर्न और पैन के आवंटन के लिए आवेदन में आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने भी बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान के लिए 31 अगस्त तक विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कोविड-19 के उपचार पर होने वाले खर्च पर कर छूट और कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई करदाताओं को अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मिली है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देयता उत्पन्न न हो, यह निर्णय लिया गया है कि करदाता द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता या किसी भी व्यक्ति से कोविड -19 के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान की जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के भी, उन्होंने कहा, सरकार ने किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से कोविड -19 के दौरान व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त अनुग्रह भुगतान पर आयकर छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। 2019-20 और उसके बाद के वर्ष, नियोक्ता से प्राप्त राशि के लिए बिना किसी सीमा के छूट की अनुमति दी जाएगी और छूट किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त राशि के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपये तक सीमित होगी।
