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शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं हो सकता

सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि पब्लिक प्लेसेज पर लंबे समय तक धरने नहीं दिए जा सकते । एक तय जगह पर ही प्रदर्शन होने चाहिए । मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है । वहां पर तीन महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ था । इससे लोगों को आने – जाने में परेशानी हुई । इसलिए , पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए ।वकील अमित साहनी ने इस मामले में पिटीशन फाइल की थी । कोर्ट ने 21 सितंबर आखिरी सुनवाई में कहा था कि विरोध करने के अधिकार और जनता की आवाजाही के अधिकार के बीच बैलेंस होना चाहिए । संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का हक है , लेकिन क्या लंबे समय तक कोई सार्वजनिक सड़क जाम की जा सकती है ।
दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ 14 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ था जो 3 महीने से ज्यादा चला । सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को सीनियर वकील संजय हेगडे और साधना रामचंद्रन को जिम्मेदारी दी कि प्रदर्शनकारियों से बात कर कोई समाधान निकालें , लेकिन कई राउंड की चर्चा के बाद भी बात नहीं बन पाई थी । बाद में कोरोना के चलते लॉकडाउन होने पर 24 मार्च को प्रदर्शन बंद हो पाया था ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 4 खास बातें
• विरोध – प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।
• लोकतंत्र और असहमति साथ – साथ चल सकते हैं ।
• शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी ।
. ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए । वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते , कि जब कोई आदेश आएगा तभी कार्रवाई करेंगे ।

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