दिल्ली पुलिस ने फरवरी में शहर के उत्तरी – पूर्वी हिस्से में हुई सांप्रदायिक हिंसा के ” षड्यंत्र ” से संबंधित मामले में रविवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शरजील इमाम के खिलाफ एक अदालत में चार्जशीट दायर कर दी ।
पुलिस ने खालिद और इमाम के खिलाफ कठोर गैर कानूनी गतिविधयां ( निवारण ) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया । उनपर , दंगे , गैर – कानूनी तरीके से एकत्रित होने , आपराधिक साजिश , हत्या , धर्म , भाषा , जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं । इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है ।
खालिद और इमाम पर दर्ज हुईं ये धाराएं
उनपर , दंगे , गैर – कानूनी तरीके से एकत्रित होने , आपराधिक साजिश , हत्या , धर्म , भाषा , जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं . इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है . 930 पन्नों के इस पूरक आरोप पत्र को यूएपीए की धारा 13 ( गैर – कानूनी गतिविधियां ) , 16 ( आतंकवादी गतिविधि ) , 17 ( आतंकवादी गतिविधि के लिये चंदा जुटाना ) और 18 ( षड़यंत्र ) के तहत दायर किया गया है . इसके अलावा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक षड़यंत्र ) के साथ धारा 109 ( उकसाना ) , 114 ( अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी ) , 147 और 148 ( दंगा ) के तहत आरोपित किया गया है . सूत्रों ने कहा कि तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 , 353 , 395 , 419 , 419 , 427 , 435 , 436 , 452 , 454 , 468 , 471 और 34 भी लगाई गई है।
क्या है आरोप
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 6 मार्च को एक एफआईआर दर्ज की थी . इस एफआईआर में भी उमर खालिद पर संगीन इल्जाम लगे हैं . इसमें लोगों को जमा करना , दंगे भड़काना , दंगों की पूर्व नियोजित साजिश रचना , भड़काऊ भाषण देना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल है .
UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार उमर खालिद का जिक्र दिल्ली पुलिस ने हिंसा पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी किया था . दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार की गई ‘ पिंजरा तोड़ ‘ की 3 महिला सदस्यों ने खालिद का नाम लिया था . पुलिस के मुताबिक , ‘ पिंजरा तोड़ ‘ की 3 छात्राओं देवांगना कलिता , नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक , उमर खालिद ने उन्हें हिंसा के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था . तो वहीं शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू – भाग ( चिकेन नेक ) को काटने की बात कही थी . शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था . इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हुए थे . शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ( यूएपीए ) के तहत केस दर्ज किया .
