मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए तैयार किए गए ” धर्म स्वतंत्रता विधेयक” को केबिनेट ने मंजूरी दे दी है यह विधेयक आगामी 28 दिसम्बर को शुरू हो रहे राज्य विधानसभा में पारित किया जाएगा , जिसके लिए सरकार ने पूरी तरह तैयारी कर लिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुए कैबिनेट की बैठक में इस कानून को मंजूरी दिया गया है,इस विधेयक को पारित होने पर अगर लव जिहाद का आरोप सिद्ध होता है तो 2 साल से 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत अगर यह सिद्ध होता हैं कि किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन किया गया है तो इसमें एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा और कम से कम 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा , उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक में नाबालिग महिला या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर इसमें दो से दस साल की सजा और 50000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक को हम विगत दिनों में शुरू हो रहे विधानसभा में पारित कराएंगे।
इस विधेयक को पारित होने के बाद इसके कानून के अनुसार अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने से पहले अपने जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा, अंतरधार्मिक शादी में आवेदन देना जरूरी होगा,अगर बिना आवेदन के धर्म परिवर्तन करके शादी किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव-जिहाद के कानून को पहले ही पारित कर दिया गया है, जिसमें धोखे से धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर दस साल की सजा का प्रावधान है इस कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन करवाने से दो महीने पहले जिलाधिकारी के पास इसका आवेदन देना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कानून को लेकर पहले ही कहा था कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे जिससे लालच , धमकी और जबरदस्ती बहला फुसलाकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।
