योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर मुहर लगा दी है . मंगलवार को यूपी कैबिनेट की पहली कैबिनेट में इस अध्यादेश को पास कर दिया गया . अब आरोपी को बेगुनाही का सबूत देना होगा , अगर नहीं दे पाए तो 3,7 और 10 साल की सजा होगी . राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार को विधानसभा के अगले सत्र में इसे पास कराना होगा .
मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 ‘ लेकर आई है . जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने की जरूरत है . आपको बता दें कि हाल ही यूपी सरकार के गृह विभाग ने लव जिहाद पर कानून बनाने का प्रस्तावित मसौदा तैयार किया था . जिसे जांच के लिए विधि विभाग भेजा गया . जिसके बाद मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश पास कर दिया गया . राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजभवन से नए कानून की अधिसूचना जारी की जाएगी . सरकार को विधानसभा के अगले सत्र में इसे सदन से पास कराना होगा . इस अध्यादेश के मसौदे में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है .
अध्यादेश पर यह बोले योगी के मंत्री
गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ‘ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 ‘ लेकर आई है । जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है । उन्होंने कहा , ‘ बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं , जिनमें ज़बरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है । इसके अंदर छल – कपट , बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है । इसपर कानून को लेकर एक आवश्यक नीति बनी , जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है । ‘
