श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर श्रीकृष्ण विराजमान समेत आठ याचिकाकर्ताओं ने जिला जल मथुरा की कोर्ट में अपील दायर किया है . कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत , श्रीकृष्ण के भक्त होने के नाते उन्हें उनके असल जन्मस्थान पर पूजा / दर्शन का अधिकार हासिल है . अपील में यह भी कहा गया है कि भक्तों का ये अधिकार और ड्यूटी बनती है कि वो देवता की खोई सम्पत्ति को वापस लाने , मन्दिर और देवता की सम्पति को उचित प्रबंधन के लिए हर सम्भव कोशिश करें .
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की वादी रंजना अग्निहोत्री आदि के वकीलों ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा . करीब दो घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तारीख दी . भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता हरिशंकर जैन , विष्णु शंकर जैन और पंकज कुमार वर्मा ने दावा दाखिल करने के लिए अपन पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा .
