शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो इसे लेकर गृह मंत्रालय ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई टैंकरों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और परिवहन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहनों के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाए।
ऑक्सीजन वाले वाहनों को किसी भी राज्य में किसी प्रकार से रोक नहीं
मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहनों को किसी भी राज्य में किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तदानुसार ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के मुक्त अंतरराज्यीय आवागमन को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही राज्य भी ऑक्सीजन सप्लायर को दूसरे राज्य में सप्लाई की लिमिट पर अंकुश नहीं लगाएंगे।
वहीं कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी तरह के उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक है। सरकार की तरफ से छूट मिले उद्योगों को ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी।
गौरतलब हो, ऐसी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जा रहे वाहनों को दूसरे राज्यों की सीमा में रोका जा रहा था, जिस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आ रही थी।
इससे पहले केंद्र ने देश के आठ राज्यों में ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ाया है। इसमें इनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश शामिल हैं।