प्रकाशक हार्पर कोलिंस ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम के ऊपर लिखी गई किताब ”गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन” (Gunning for the Godman : The True Story behind the Asaram Bapu Conviction) के प्रकाशन पर लगी अंतरिम रोक को हटाने का अनुरोध किया है।
प्रकाशक के वकील ने मंगलवार को अदालत को बताया कि 22 जुलाई को मीडिया में सभी जगह इस संबंध में खबरें आईं कि इस पुस्तक का विमोचन 5 सितंबर को होगा, लेकिन चार जुलाई की शाम निचली अदालत में व्यादेश (इनजंक्शन) के लिए एक मुकदमा दायर कर दिया गया।
जस्टिस नजमी वजीरी ने आसाराम बलात्कार मामले में सह-दोषी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी को प्रकाशक की अपील पर नोटिस भेजा है। अदालत ने वकील की दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई बुधवार को तय कर दी। सुनवाई के दौरान प्रकाशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने 4 सितंबर को एक तरफा आदेश पारित करते हुए पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगा दी, उस रोक को हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने दलील दी कि यह बहुत गंभीर मसला है। सभी किताब तमाम वितरकों के पास पहुंच चुकी हैं। पिछले कुछ साल में यह प्रवृत्ति बन गई है कि किताब के विमोचन की पूर्व संध्या पर लोग अदालत पहुंच जाते हैं और वहां से एकतरफा रोक ले लेते हैं।
उन्होंने कहा कि निचली अदालत में याचिका दायर करने वाली महिला (शिल्पी) ने फैसले की कॉपी अटैच नहीं की है, जिसके आधार पर अदालत यह तय कर सके कि उनकी आपत्ति कानूनन वैध है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह किताब मामले के रिकॉर्ड के आधार पर लिखी गई है और यह जांच अधिकारी की कहानी है। यह पूरी कहानी सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और आसाराम तथा शिल्पी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर आधारित है, लेकिन शिल्पी के वकील ने प्रकाशक की अपील का विरोध करते हुए कहा कि किताब में लिखी सामग्री रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और अगर किताब को प्रकाशित होने दिया गया तो इससे उनके मुवक्किल को अपूर्णीय क्षति होगी।
महिला की ओर से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने कहा कि किताब में मानहानि करने वाली सामग्री मौजूद है। सुनवाई के दौरान ही न्यायाधीश ने कहा कि प्रकाशक हार्परकोलिंस ने उनकी पत्नी की कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और अन्य पुस्तकें भी आने वाली हैं। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा कि मामले की सुनवाई उनके द्वारा किए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
मुकदमे से अमेजन और फ्लिपकार्ट को हटा दिया गया है क्योंकि दोनों ने कहा कि उन्हें पक्ष बनाने की आवश्यकता नहीं है और वे अदालत के फैसले का सम्मान करेंगी।
”गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन” जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय लांबा और संजीव माथुर ने लिखी है। इस किताब का विमोचन 5 सितंबर को होना था
सोर्स – लाइव एच
