सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट अजित मोहन के खिलाफ 15 अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश किया है . दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ सामग्री पर रोक लगने में विफलता पर फेसबुक अधिकारियों को बुलाया था . पेश नहीं होने पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की बात कही थी .
सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से दाखिल याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति की ओर से अपना पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें फेसबुक को सुझाव देने की जरुरत है कि कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जाए . विधानसभा की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है . शांति और सौहार्द समिति की ओर से कोर्ट में अपनी बात रखते अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है . हमें फेसबुक को यह सुझाव देने की जरुरत है कि कैसे उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है . उन्होंने आगे कहा कि फेसबुक को आरोपी के रूप में नहीं बुलाया ग अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फेसबुक आरोपी रहा है लेकिन फेसबुक का दुरुपयोग किया गया है .
