अरविंद केजरीवाल सरकार ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नगर पुलिस को दे दी है .
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया , ” हमने पुलिस के पास दर्ज दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है . अब यह देखना अदालत का काम है कि आरोपी कौन है . ‘
आतंकवाद – विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( यूएपीए ) के तहत आरोपी खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गयी है .
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार दोनों से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है .
अधिकारी ने बताया कि खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति एक पखवाड़े पहले मिली है और अब पुलिस अपने पूरक आरोपपत्र में खालिद को नामजद कर सकती है .
तिहाड़ जेल में बंद है उमर खालिद
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी । इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को जेल के अंदर खालिद की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा था । साथ ही अदालत ने आरोपी खालिद को भी कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर सहयोग करे । ज्ञात रहे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को दिल्ली दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधि ( रोकथाम ) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है । वहीं , दिल्ली पुलिस की स्पेश्ल सेल द्वारा अदालत को बताया गया था कि उत्तर – पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगे सोची – समझी साजिश के तहत हुए थे । सेल का कहना था कि अपराध शाखा ने इस साजिश की जानकारी 6 मार्च 2020 को सेल को दी थी । इसके बाद सेल ने दंगों की साजिश की अलग से जांच शुरू की । जांच में पाया गया कि खालिद के अलावा इस साजिश में बहुत सारे अलग अलग समूह भी शामिल थे । इस मामले में सेल पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन , उमर खालिद , शरजील इमाम आदि लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है ।
