कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले पर इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस चल रही है . कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघ बताते हुए 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है . बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट में बीएमसी को फटकार लगी थी . आज फिर जज ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि कई मामलों में डेमोलिशनल का आदेश दिया गया , लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं किया . अगर बीएमसी इतनी तेजी से कार्रवाई करने लगती तो मुंबई रहने के लिए और शहर से अच्छा होता।
कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर बृह्नमुंबई महानगरपालिका ( बीएमसी ) को फटकार लगाई । कोर्ट ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि कई मामलों में आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया । बीएमसी इतनी तेजी दिखाती तो मुंबई रहने के लिए और बेहतर शहर होता । कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि बीएमसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है । कंगना के वकीलों की जिरह पूरी हो गई है । लंच के बाद 2:30 बजे एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी । गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी मुखर रहीं कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( पीओके ) से कर दी थी । इसको लेकर शिवसेना से उनकी ठन गई । शिवसेना नेता संजय राउत सहित कई नेताओं ने उन्हें मुंबई नहीं आने के चेतावनी दी थी । हालांकि , केंद्र से Y + कैटिगरी की सुरक्षा मिलने के बाद 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई पहुंची , लेकिन उसी दिन बीएमसी ने उनके दफ्तर में जेसीबी ले जाकर तोड़फोड़ की थी । कंगना रनौत बीएसी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गईं और उन्होंने पहले 9 सितंबर को स्टे की मांग की थी । बाद में उन्होंने तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा ।
