कर्नाटक सरकार ने गैर-हिंदू धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिर के धन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को अधिसूचित किया है यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है कर्नाटक सरकार के इस फैसले से गैर-हिंदू कार्यक्रमों या किसी अन्य धार्मिक संस्थानों के वित्तपोषण के लिए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (मुजराई) विभाग के धन के उपयोग पर रोक लगाया जाएगा।
एक वेबसाइट की खबर के अनुसार कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें मुजराई विभाग नियंत्रित हिंदू मंदिरों से किसी अन्य गैर-हिंदू कारणों से धन के विचलन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
राज्य और जिला धार्मिक परिषदों के सदस्यों द्वारा हिंदू मंदिरों से अन्य धार्मिक संस्थानों में धन के हस्तांतरण का विरोध करने के बाद यह निर्णय लिया गया। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ‘तस्तिक’ राशि या वार्षिक अनुदान से धन के विचलन पर रोक लगा दी है।
