केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से आज दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के दिशा निर्देशों की स्वीकृति दी है ।
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि दिशा – निर्देशों के प्रावधानों के तहत , आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित लिए विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की एक सूची घोषित की जाएगी । रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इसके तौर तरीकों का निर्धारण राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक- एनसीएससी करेगा ।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर नामित अधिकारी इसका निर्णय करेंगे । समिति में संबंधित विभागों या मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे और इसमें दो सदस्य उद्योग तथा एक स्वतंत्र सदस्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल होंगे । यह समिति राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति कहलायेगी । दूरसंचार के साजो – सामान की खरीदारी के लिए नामित संसाधनों की एक सूची भी तैयार की जायेगी । दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो – सामान को बदलने के लिए वर्तमान दिशा निर्देश में इसकी अनिवार्यता नहीं की गई है । यह दिशा निर्देश मौजूदा वार्षिक रखरखाव अनुबंधों को भी प्रभावित नहीं करता है । दूरसंचार विभाग दूरसंचार , सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की निगरानी के लिए दिशा निर्देशों में उचित फेर बदल कर सकेगा । दूरसंचार विभाग , दिशा निर्देश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शर्तों में उचित संशोधन करेगा । स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के बाद नीति लागू कर दी जाएगी ।
