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जानिये होली व अन्य त्योहारों को लेकर राज्यों की गाइडलाइन्स के बारे में

कोरोना से बचाव के चलते कई राज्‍यों ने अपने यहां पब्लिक प्‍लेसेज पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। इस कड़ी में मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, और ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में होली मिलन के समारोह में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्‍ली में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मुंबई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही नियम बनाए गए है। इन सबके अलावा मध्‍य प्रदेश में भी लोगों से घर के भीतर होली मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा राज्यों के द्वारा सभी जनमानस से टीका लगवाने का आग्रह किया गया है।
ओडिशा में होली सेलिब्रेशन पर रहेगी रोक

1) ओडिशा सरकार ने भी इस साल होली से जुड़े समारोहों पर रोक लगा दी है।
2) पब्लिक प्‍लेसेज पर होली नहीं खेल सकेंगे। घरों में होली खेलने पर कोई रोक नहीं है।
3) धार्मिक और सांस्‍कृतिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी।
4) ओडिशा के कई जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया है।

दिल्ली में होली को लेकर नई गाइडलाइन्स

1) दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।
2) किसी भी सार्वजनिक स्‍थान, पार्क, मार्किट या धार्मिक स्‍थान पर सार्वजनिक उत्‍सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।
3) कोरोना के ज्‍यादा केस वाले राज्‍यों से आने वालों यात्रियों का कोविड टेस्‍ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही दिल्‍ली में एंट्री मिलेगी। पॉजिटिव होने पर क्‍वारंटीन किया जाएगा।

यूपी-बिहार-मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकारों की “क्लियर नो”

1) यूपी सरकार ने सीनियर सिटि‍जंस और खतरे वाले ग्रुप्‍स को होली मनाने से बचने को कहा है।
2) बिना प्रशासन की अनुमति के किसी जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं होगी।
3) हाई केसेज वाले राज्‍यों से आने वालों की कोविड टेस्टिंग होगी।
4) 24 से 31 मार्च के बीच आठवीं तक स्‍कूलों में होली की छुट्टी रहेगी।
5) बिहार में होली के मौके पर कोई मेला नहीं होगा।
6) मध्यप्रदेश में मास्‍क को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
7) एमपी में अब किसी भी फंक्‍शन में 20 से ज्‍यादा लोग नहीं जुट सकेंगे।

चंडीगढ़ में भी समूह में होली खेलना मना
1) चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को होली से जुड़े सभी समारोहों पर रोक का आदेश जारी किया है। किसी भी जगह होली मिलन समारोह नहीं होगा।
2) क्‍लब्‍स, होटलों और रेस्‍तरां में होली पर कोई भीड़ एकत्रित नहीं होगी।
3) आदेश में सभी व्यापारियों को सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर ऑपरेट करने को कहा गया है। किसी मेला/प्रदर्शनी की इजाजत नहीं होगी।
4) पॉलिटिकल, सामाजिक मेलजोल के अलावा शादियों के लिए भी डेप्‍युटी कमिश्‍नर से अनुमति जरूरी होगी।

मुंबई में होली कार्यक्रमों पर रोक

बीएमसी ने सभी प्राइवेट (घरेलू सोसायटीज के भीतर) और पब्लिक प्‍लेसेज पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। होलिका दहन और रंग पंचमी आपको घर के भीतर ही खेलनी पड़ेगी। पालघर जिला प्रशासन ने भी ऐसे ही प्रतिबंध लागू किए हैं। उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम-1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात में शर्तों के साथ सेलिब्रेशन का आदेश

गुजरात सरकार ने होली मनाने की इजाजत दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस बार सीमित संख्या में होलिका दहन की मंजूरी दी गई है। धुलेंडी के दिन एक-दूसरे को रंग लगाने और भीड़ में होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर रंग खेलने की इजाजत नहीं है।

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