अभिनेत्री कंगना रणौत के दफ्तर पर बीएमसी द्वारा चलाए गए बुल्डोजर वाले मामले में अब महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी के कमिश्नर आईएएस इकबाल सिंह चहल को समन जारी किया है । बता दें इकबाल सिंह के निर्देशों के बाद ही कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था । हालांकि बाद में कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई को रोकना पड़ा था लेकिन तब तक अभिनेत्री का काफी नुकसान हो चुका था ।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान बीएमसी की कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराया था । कोर्ट का कहना था कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी । इतना ही नहीं कोर्ट ने बीएमसी के तोड़फोड़ के नोटिस को भी खारिज कर दिया था । इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को हर्जाना देने के लिए भी कहा था । बता दें कि कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को तुरंत रोक दिया था । इसी साल बीएमसी कमिश्नर बने हैं चहल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इसी साल मई महीने में उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम ( बीएमसी ) के कमिश्नर पद से प्रवीण परदेशी को हटाकर इकबाल सिंह चहल को नियुक्त किया था ।
