नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए एयरलाइंस कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं। यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के बाद आया है कि एयरलाइंस यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि ले रही है।
मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के प्रावधानों के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है। मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं लें। विमान नियमों के तहत प्रदान किए गए टैरिफ के भीतर उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।