कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में रायपुर कलेक्टर एस. भारती दासन ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ रायपुर के सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कार्यालय, बैंक इत्यादि भी बंद रहेंगे। हालांकि उद्योगकर्मियों को ये छूट दी गई है कि यदि श्रमिक उद्योग परिसर के अंदर ही रहते हैं, तो उस उद्योग का संचालन किया जा सकता है।
क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा
1) मेडिकल स्टोर्स को खोलने की अनुमति होगी
2) दूध की दुकानें सुबह छह बजे से आठ बजे तक और शाम को पांच बजे से साढ़े छह बजे तक खुलेंगी
3) बाजारों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा
4) सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, इसके अलावा रैलियों के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा
5) अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी
6) अति आवश्यक कार्यों में संलग्नित लोगों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार काम करना होगा
7) फ्रंट लाइन वर्कर्स को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी
8) पेट्रोल पंप पर चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा
कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे शहर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इन जोन में सुबह 7 से 10 बजे तक सिर्फ जरूरी काम से आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आने-जाने के लिए टैक्सी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन वाहनों का दुरुपयोग करने की स्थिति में उन्हें 15 दिन के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
