दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर एक जनवरी, 2022 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बीते दिन, 28 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मैंबर सेक्रेटरी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीपीसीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राजधानी मे पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर एक जनवरी, 2022 तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस उपायुक्तों को इन सभी आदेशों को सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी किये इस आदेश में कहा गया है कि सर्दियों के दौरान राजधानी में सूक्ष्म धूल कण यानी कि पीएम-2.5 और पीएम- 10 के स्तर में भारी वृद्धि होती है। इस अवधि में इसकी मात्रा भी सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे में डीपीसीसी की ओर से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञों द्वारा आगामी सर्दियों में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में, अगर लोगों की भीड़ एक स्थान पर जमा होकर पटाखा फोड़ती हैं तो कोरोना फैलने की आशंका भी बनी रहेगी ।
