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जानिए क्या है पोर्नोग्राफी भारत में क्या है इसके कानून

आजकल बॉलीवुड फिर एक बार सुर्खियों में है यह किसी अभिनेता या अभिनेत्री के फिल्म या बयान की वजह से नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की वजह से है। वैसे तो बॉलीवुड अपने किसी न किसी कारण से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में बने रहने का कारण है अश्लील फिल्में, जिन्हें हम पोर्नोग्राफी के नाम से जानते हैं। मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया, उन पर आरोप लगाया कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाते हैं और उन्हें एप्स पर रिलीज करते हैं। पुलिस ने इस केस में फरवरी से बकायदा छानबीन शुरू कर दी थी।

क्या है पोर्नोग्राफी

राज कुंद्रा के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि पॉर्नोग्राफी क्या है, पोर्नोग्राफी के अंतर्गत मे वह सारी सामग्री आती है जो योन कृत्यों पर आधारित हो या नग्नता को बढ़ावा दे रहे हो। जिसके दायरे में फोटो ,वीडियो ,टेक्स्ट ,ऑडियो, जैसी सामग्री आती है । पोर्न या एडल्ट फिल्में अपने दर्शकों यानी नवयुवकों महिलाओं और पुरुषों के लिए सेक्सुअल फैंटसीज को एक्सप्लोर करने का माध्यम होता है। एक और जहां पोर्न देखने से कामेच्छा बढ़ती है और अंतरंग संबंधों को बेहतर करती है तो इससे कई तरह के दुष्प्रभाव भी पडते हैं।

पोर्न फिल्मों की शुरुआत

पोर्नोग्राफी का फिल्म के रूप में निर्माण 1895 में हुए अविष्कार के बाद हुआ । जब एउगुने फिराउ अल्वर्ट किर्च्नर ने पहली बार इस तरह पोर्न फिल्म का निर्माण किया और 1869 मैं इसको दिखाया गया। जिससे इनको काफी लाभ हुआ और इसके बाद इस तरह की अश्लील सामग्री बनाने की हवा चल पड़ी और बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े-बड़े लोगों ने इसमें काफी पैसे लगाएं जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड सबसे आगे रहा।

भारत में पोर्नोग्राफी

भारत में कुछ वेबसाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो सरकार ने पोर्नोग्राफी को बैन कर दिया है और भारत में इस कृत्य से जुड़े लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। भारत में पोर्न देखने पर नहीं बल्कि पोर्न बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में दूसरे देश में चल रही वेबसाइटों की वीडियो को सेव करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के मामले में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292 ,293 ,294 ,500 ,506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल या दस लाख रुपए का जुर्माना तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है।

हालांकि भारत में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना, रखना ,भेजना, गैर कानूनी है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमें पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 14 ‘अश्लील कृत्यों के लिए बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल’किया जाना अपराध है। इसी कानून में वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करना व्हाट्सएप ग्रुप या किसी अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए इसका प्रचार करना अपराध की श्रेणी में आता है।

क्या है राज कुंद्रा का मामला

3 फरवरी 2021 को पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग स्ट्रगलर्स को शार्ट फिल्म और वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर मुंबई के उपनगर इलाके में बंगला बुक कर उनसे अश्लील वीडियो बनवाते हैं और उससे मोटी कमाई की जाती है. इसके बाद 4 फरवरी को पुलिस की एक टीम को जानकारी मिली कि रोवा खान और उसका पति मलाड के मढ़ इलाके में बंगला बुक कर अश्लील फिल्म शूट कर रहे हैं, जिसके बाद टीम ने वहां छापेमारी की और वहां से यास्मीन खान उर्फ़ रोवा खान, प्रतिभा नलावडे, मोनू जोशी, भानुसूर्यम ठाकुर और मोहम्मद आतिफ नासिर अहमद सैफी को गिरफ्तार किया.इन पांचों आरोपियों से पूछताछ की गई और टेक्निकल एविडेंस की जांच की गई तो गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया और फिर उसे 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया. गहना से पूछताछ की गई तो उमेश कामत का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे 8 फरवरी को गिरफ्तार किया.राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उन पर अश्लील सामग्री के निर्माण और प्रसार का आरोप है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी माह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्लील फिल्म बनाने और उसे ऐप्प पर अपलोड करने के बारे में खुलासा किया था. पुलिस ने इसी माह एक प्रेस कान्‍फ्रेंस में कहा था कि मामले में हमने जांच में पाया है कि राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता हैं. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं. राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट उमेश कामत ने कथित तौर पर उनका नाम लिया था. पुलिस ने कहा था कि राज कुंद्रा ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ प्रतीत होता है उसके ऑफिस से अश्लील क्लिप और ईमेल सहित आपत्तिजनक सबूत पाए गए. पुलिस के मुताबिक, अश्लील सामग्री का निर्माण और संचालन राज कुंद्रा के मुंबई ऑफिस से किया गया था. कुंद्रा “हॉटशॉट्स” ऐप पर अश्लील सामग्री के निर्माण और स्ट्रीमिंग में भी शामिल थे. ।

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