सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि वह 15 मार्च के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत ने हालांकि कहा कि मलिक निचली अदालत के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर से जुड़े 1999-2005 के भूमि सौदे पर आधारित आतंकी फंडिंग में मलिक की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 23 फरवरी को महाराष्ट्र के मंत्री को गिरफ्तार किया। वह अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में है, मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने समय-समय पर उसकी रिमांड बढ़ा दी है।
