स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। चूक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सीबीडीटी की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से न जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जुर्माने के भुगतान पर इसे फिर से चालू किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अपने आधार नंबर के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा पैन अगले साल 31 मार्च से निष्क्रिय हो जाएगा।
इसका मतलब यह होगा कि जहां पैन देना अनिवार्य है वहां उपयोगकर्ता लेनदेन नहीं कर पाएंगे। जो लोग समय सीमा से चूक जाते हैं, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य आई-टी प्रक्रियाओं के लिए मार्च 2023 तक पैन 1 और वर्ष तक कार्यशील रहेगा। करदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, 31 मार्च, 2023 तक करदाताओं को बिना किसी नतीजे के आधार-पैन लिंकिंग के लिए अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की सूचना के साथ लेट फीस भी देनी होगी।
