करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ऑफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने आज लालू की जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई में इस मामले में सीबीआई की दलील खारिज कर दी.
सीबीआई ने उच्च न्यायालय को सौंपे गए अपने जवाब में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी सजा का आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। लालू प्रसाद का इस समय एम्स, नई दिल्ली में इलाज चल रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकलने पर जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी.
