इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर एक जिला न्यायालय के 8 अप्रैल के आदेश को खारिज करते हुए रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायालय में मामले की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल जज बेंच ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर यह आदेश दिया। बोर्ड ने वाराणसी की फास्ट-ट्रैक अदालत के 8 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पांच सदस्यीय एएसआई टीम को दो मंदिरों के परिसर का व्यापक भौतिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था या नहीं। हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
