सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों या भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ऐसे बच्चे या भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम रहती है।
ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से प्राप्त होगा। वर्तमान में, विकलांग बच्चे या सहोदर परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9000 रुपये से अधिक नहीं है।
