139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इससे पहले आज सीबीआई कोर्ट में लालू के वकील और सीबीआई के वकील के बीच बहस हुई. दोनों पक्षों की ओर से तर्क दिए गए। सभी 38 दोषियों को विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सजा की मात्रा के साथ सुनाया जाता है।
रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने इस महीने की 15 तारीख को चारा घोटाले के पांचवें और अंतिम मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था. यह मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध और धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित है, जब लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
