बिहार सरकार ने स्कूलों, दुकानों, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देकर आज से कोविड -19 प्रतिबंधों में और ढील दी है। स्कूलों को नौवीं और दसवीं कक्षा में पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।
कोचिंग संस्थान भी वैकल्पिक दिनों में 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ काम करेंगे। नई छूट 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक दिन साप्ताहिक समापन के साथ प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले सिनेमा हॉल भी शाम 7 बजे तक चल सकते हैं। शॉपिंग मॉल वैकल्पिक दिनों में शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, दुकानों, सिनेमा हॉल, मॉल को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ का पूरी तरह से टीकाकरण हो। उनसे स्थानीय थाने को स्टाफ की सूची देने को भी कहा गया है.
सार्वजनिक परिवहन वाहनों को यात्रियों की पूरी क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
