हवाई यात्रा पर दो साल से अधिक समय तक महामारी से प्रेरित प्रतिबंध के बाद भारत ने आज से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कीं। केंद्र ने मौजूदा COVID-19 प्रोटोकॉल में कई ढील देने की घोषणा की है जो हवाई अड्डों और उड़ानों पर लागू होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, केबिन क्रू सदस्यों को अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी और हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों की पैट-डाउन खोज को फिर से शुरू करने की अनुमति है, जहां भी जरूरत हो।
एयरलाइंस को मेडिकल इमरजेंसी के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में तीन सीटें खाली छोड़ने और हवाई संचालन के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए निर्देशित किया गया है। हवाई अड्डों और उड़ानों में सुरक्षात्मक फेस मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता का रखरखाव अभी भी अनिवार्य है।डीजीसीए के अनुसार, 40 देशों की 60 एयरलाइनों को ग्रीष्मकाल के दौरान भारत से/के लिए 1,783 फ्रीक्वेंसी संचालित करने की अनुमति दी गई है। ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 27 मार्च से 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इनमेंमॉरीशस, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और अन्य देश शामिल हैं।
