दूरसंचार विभाग ने वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के समुचित उपयोग पर आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस महीने की पहली तारीख को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर, या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का उपयोग आम तौर पर अवैध है, सिवाय सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति के। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश यहां उपलब्ध हैं:
https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/
. निजी क्षेत्र के संगठन या निजी व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद या उपयोग नहीं कर सकते हैं।
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या बाजार करना गैरकानूनी है। लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बेचना या उसका उपयोग करना गैरकानूनी है।
दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर बेचने या बेचने की सुविधा देने से आगाह किया है।
