उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत देते हुए चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया। नेनीताल हाईकोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया। इस फैसले के दौरान कोर्ट ने सरकार से कोविड के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि श्रृद्धालुओं को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी होगा , सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की इजाजत दी है।
कोर्ट ने लगाया था प्रतिबंध
कोरोनावायरस ने लोगों की जिंदगी में गहरा असर डाला है, फिर चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो या अन्य उत्सव, त्यौहार, शादियां हर तरह प्रतिबंध देखने को मिला है।इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले लिया था। हालांकि जब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है ,तो सरकार समेत व्यवसायियों को काफी राहत मिली है।
