केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तीन नगर निकायों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा, दिल्ली नगर निगम का गठन इस महीने की 22 तारीख को किया जाएगा और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 इसी तारीख से लागू होगा।
संसद ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र के दौरान दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया। अधिनियम में दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा के अधिक कुशल वितरण की परिकल्पना की गई है। अधिनियम मौजूदा 272 से वार्डों की संख्या को घटाकर 250 कर देता है। जबकि उत्तर और दक्षिण निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड हैं, पूर्वी निगम में 64 वार्ड हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निगम की पहली बैठक होने तक निगम की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
