राष्ट्रीय राजधानी में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित परामर्श, मार्गदर्शन और व्यावहारिक गतिविधियों सहित प्रवेश संबंधी कार्यों के लिए अपने स्कूलों में जाने की अनुमति है।आदेश के अनुसार, स्कूलों में स्थित या वहां से संचालित स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं।
इसमें कहा गया है कि सभी उम्र के बच्चे अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ इन केंद्रों पर जा सकते हैं।शिक्षा निदेशालय इन अनुमत गतिविधियों के संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
डीडीएमए ने आज से COVID प्रेरित प्रतिबंधों में और ढील देते हुए अपने आदेश में कहा कि सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाती है। किसी भी अनधिकृत साप्ताहिक बाजार को कार्य करने की अनुमति नहीं है।
इसमें कहा गया है कि साप्ताहिक बाजारों के विक्रेताओं और ग्राहकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित रूप से यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा और पोस्टिंग रिपोर्ट के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
डीडीएमए का आदेश आज से इस महीने की 23 तारीख तक प्रभावी रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
