पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा सुनाई है। आतंकवाद निरोधी अदालत ने भी उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख पर 3 लाख 40 हजार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हाफिज सईद को पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी में सजा सुनाई गई है।
जमात उद दावा प्रमुख को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया था जहां 2019 से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल में रखा गया है। हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए अग्रणी संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे। यह पहली बार नहीं है जब सईद को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने सजा सुनाई है।
