उत्तराखंड चार धाम यात्रा का संचालन कोरोना नियमों को पालन के साथ 18 सितम्बर से किया जाएगा। यात्रा के दौरान 72 घंटे पूर्व जांच रिपोर्ट और कोरोना टीका के दोनों डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है।
गुरुवार रात सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने बैठक में चार धाम यात्रा संचालन को लेकर न्यायालय के आदेश के तहत निर्णय लिए। इस दौरान सम्बंधित सभी विभागों को निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा के लिए समय काफी कम बचा है वे अपनी सारी तैयारियां पूरी करें।
हर दिन इतने यात्री कर सकेंगे दर्शन
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दे दी है।
श्रद्धालुओं को स्नान की नहीं है अनुमति
चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पूर्व तक की कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा दोहरी वैक्सीन का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही तीर्थ यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
